बिहार भूमि सेवाएँ : ऑनलाइन दाखिल-खारिज, लगान भुगतान, जमाबंदी, LPC और भू-नक्शा देखने की सम्पूर्ण जानकारी
✅ इस लेख में बिहार की सभी महत्वपूर्ण भूमि सेवाओं की जानकारी दी गई है।
आप नीचे ऑनलाइन दाखिल-खारिज, लगान भुगतान, जमाबंदी पंजी, LPC आवेदन और भू-नक्शा देखने की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पात्रता के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।
बिहार भूमि (Bihar Bhumi): सभी ऑनलाइन सेवाएँ (दाखिल-खारिज, लगान, नक्शा, LPC) एक ही जगह पर
- बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: प्रमुख ऑनलाइन सेवाएँ
- बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 'बिहार भूमि' (Bihar Bhumi) पोर्टल के माध्यम से जमीन से जुड़ी लगभग सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को डिजिटल कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना, बिचौलियों की भूमिका को खत्म करना और राज्य के नागरिकों को घर बैठे अपनी जमीन के रिकॉर्ड और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना है। इन ऑनलाइन सेवाओं में सबसे प्रमुख 'दाखिल-खारिज' (Online Mutation) है। जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, तो पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज कराने की प्रक्रिया को दाखिल-खारिज कहते हैं। अब यह पूरी प्रक्रिया 'बिहार भूमि' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के जरिए होती है, जहाँ आप अपनी रजिस्ट्री के कागजात (Sale Deed) अपलोड कर सकते हैं और एक 'केस नंबर' प्राप्त कर सकते हैं। आप 'दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति' लिंक का उपयोग करके यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका आवेदन किस स्तर पर (जैसे- कर्मचारी, CO) लंबित है। इसके अतिरिक्त, 'ऑनलाइन लगान भुगतान' (Bhulagan) एक बेहद उपयोगी सुविधा है। अब भू-मालिकों को अपनी जमीन का लगान (Land Tax) जमा करने के लिए अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। वे 'भू-लगान' पोर्टल पर जाकर अपना जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनकर, अपनी जमाबंदी, खाता संख्या या रैयत के नाम से बकाया देख सकते हैं और तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नागरिक 'जमाबंदी पंजी देखें' सुविधा से अपनी या किसी भी जमीन का वर्तमान रिकॉर्ड (Register-2) जाँच सकता है। यदि आपके डिजिटल जमाबंदी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि (जैसे- नाम की स्पेलिंग, खाता, खेसरा या रकबा गलत दर्ज) है, तो इसके लिए 'परिमार्जन' (Parimarjan) पोर्टल बनाया गया है, जहाँ आप इन गलतियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों और भू-मालिकों को अक्सर बैंक लोन, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या अन्य सरकारी कामों के लिए 'भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र' (LPC) की आवश्यकता होती है। LPC के लिए आवेदन भी अब 'बिहार भूमि' पोर्टल से ही ऑनलाइन होता है और आप 'LPC आवेदन की स्थिति' भी ऑनलाइन जाँच सकते हैं। इतना ही नहीं, 'भू-नक्शा' (Bhu Naksha) पोर्टल आपको अपनी जमीन का नक्शा देखने की सुविधा देता है, जहाँ आप अपने खेसरा (Plot) का डिजिटल मैप देख सकते हैं। 'भू-अभिलेख' (Bhu Abhilekh) पोर्टल से आप अपनी जमीन का पुराना खतियान (Nakal) भी डाउनलोड कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए, विभाग 'SMS अलर्ट सेवा' भी प्रदान करता है, जिसे सब्सक्राइब करने पर आपकी जमाबंदी से जुड़ी किसी भी गतिविधि (जैसे दाखिल-खारिज का आवेदन) की सूचना आपको तुरंत SMS से मिल जाती है।
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ऑनलाइन दाखिल-खारिज (Mutation) और LPC आवेदन प्रक्रिया
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बिहार भूमि सेवा (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q 1. बिहार में दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
ans :- दाखिल-खारिज (जमीन का नामांतरण) के लिए आपको 'बिहार भूमि' पोर्टल पर लॉग इन करके आवेदन करना होता है। आपको अपनी जमीन के रजिस्ट्री (Sale Deed) दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद, आपको एक 'केस नंबर' मिलता है, जिससे आप 'दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति' ट्रैक कर सकते हैं।
Q 2. मैं अपनी जमीन का ऑनलाइन लगान (Land Tax) कैसे भुगतान करूं ?
ans :- ऑनलाइन लगान भरने के लिए 'भू-लगान' पोर्टल पर जाएं। वहां अपना जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें। आप अपनी जमाबंदी संख्या, रैयत का नाम, या खाता नंबर से अपनी जमीन खोज सकते हैं और 'बकाया देखें' पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
Q 3. जमाबंदी पंजी और खतियान (नकल) में क्या अंतर है और इन्हें डाउनलोड कैसे करें ?
ans :- 'जमाबंदी पंजी' (Register-2) आपके जमीन के मालिकाना हक का वर्तमान रिकॉर्ड है, जिसे आप 'जमाबंदी पंजी देखें' लिंक से देख सकते हैं। 'खतियान' (जमीन का नकल) एक पुराना और विस्तृत भूमि रिकॉर्ड होता है। आप 'भू-अभिलेख' पोर्टल से अपना डिजिटल खतियान डाउनलोड कर सकते हैं।
Q 4. 'परिमार्जन' क्या है और इसका उपयोग कब करना चाहिए ?
ans :- 'परिमार्जन' पोर्टल का उपयोग आपकी डिजिटल जमाबंदी में हुई गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है। यदि आपके कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड (जैसे- नाम, खाता, खेसरा, या रकबा) में कोई त्रुटि है, या आपका 'दाखिल-खारिज' होने के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो आप 'परिमार्जन' के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q 5. LPC (भूमि कब्ज़ा प्रमाण पत्र) क्या होता है और इसके लिए आवेदन क्यों करें ?
ans :- LPC (Land Possession Certificate) यह प्रमाणित करता है कि जमीन पर आपका कानूनी कब्जा है। इसकी जरूरत मुख्य रूप से बैंक से कृषि लोन, KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवाने, या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पड़ती है। आप 'बिहार भूमि' पोर्टल से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 'LPC आवेदन स्थिति' देख सकते हैं।
Q 6. मैं अपनी जमीन का नक्शा (Bhu Naksha) ऑनलाइन कैसे देख सकता हूँ ?
ans :- अपनी जमीन का नक्शा देखने के लिए 'भू-नक्शा' पोर्टल पर जाएं। वहां अपना जिला, अंचल और मौजा (गांव) चुनें। इसके बाद, आप अपने खेसरा (Plot) नंबर पर क्लिक करके उस प्लॉट का नक्शा और उससे जुड़ी जानकारी (जैसे- मालिक का नाम, क्षेत्रफल) देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
Q 7. बिहार भूमि पोर्टल पर 'SMS अलर्ट सेवा' शुरू करने का क्या फायदा है ?
ans :- 'SMS अलर्ट सेवा' आपकी जमीन की सुरक्षा के लिए है। इसे शुरू करने पर,जब भी आपकी जमाबंदी (जमीन के रिकॉर्ड) के साथ कोई भी नया 'दाखिल-खारिज' का आवेदन किया जाएगा या कोई बदलाव की कोशिश होगी, तो आपको तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS अलर्ट मिल जाएगा।