🚀 EWS प्रमाण पत्र (10% आरक्षण): पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और वैधता की पूरी जानकारी
🧾 EWS सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी कागज़ात:
- पहचान पत्र (कोई एक): आधार कार्ड, वोटर आई-डी कार्ड, पैन कार्ड।
- निवास का प्रमाण: स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
- आय का प्रमाण (अनिवार्य): चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र (Latest Income Certificate) या ITR.
- संपत्ति का प्रमाण (अनिवार्य): ज़मीन की रसीद (खतियान), या नगर पालिका/पंचायत से संपत्ति का विवरण (Asset Details)।
- जाति प्रमाण पत्र (General): यह साबित करने के लिए कि आप SC/ST/OBC में नहीं आते (कई जगह मांगते हैं)।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (Affidavit/Self-Declaration)।
- आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटो।
-
note 1. :-
- वैधता (Validity): EWS प्रमाण पत्र की वैधता केवल 1 वित्तीय वर्ष (Financial Year) होती है, क्योंकि यह आपकी वार्षिक आय और संपत्ति पर आधारित होता है। इसे हर साल रिन्यू कराना अनिवार्य है।
-
note 2. : -
- पात्रता (Eligibility): EWS का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो 'सामान्य' (General) श्रेणी में आते हैं और SC/ST/OBC आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते। आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम और संपत्ति (ज़मीन, घर) भी निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
- 📜 निष्कर्ष (Conclusion) :
- EWS सर्टिफिकेट 'सामान्य' वर्ग के मेधावी छात्रों और उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, इसलिए पात्रता होने पर इसे अवश्य बनवाना चाहिए।
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EWS प्रमाण पत्र - आवेदन लिंक
बिहार RTPS सेवाएँ:
EWS certificate online (click me)
आवेदन ट्रैकिंग:
प्रमाण पत्र प्राप्ति:
( on desktop ) step - 1
( on desktop ) step - 2
( on mobile ) step - 1
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RTPS सेवाएं : जाति, आय, निवास....etc
EWS प्रमाण पत्र से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)
Q 1. EWS सर्टिफिकेट आखिर है क्या?
ans :- EWS (Economically Weaker Section) या 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' का प्रमाण पत्र है। यह 'सामान्य' (General) श्रेणी के उन लोगों को दिया जाता है, जिनकी आय कम है, ताकि उन्हें नौकरियों और शिक्षा में 10% का आरक्षण मिल सके।
Q 2. EWS और OBC में क्या फर्क है?
ans :- EWS आरक्षण सिर्फ 'सामान्य' (General) वर्ग के गरीबों के लिए है। जो लोग SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में आते हैं, वे EWS आरक्षण का लाभ *नहीं* ले सकते। यह 10% आरक्षण, मौजूदा 49.5% (SC/ST/OBC) आरक्षण से अलग है।
Q 3. EWS के लिए पात्रता (Eligibility) क्या है? (आय और संपत्ति)
ans :- EWS के लिए, आपकी 'पारिवारिक' वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही, आपके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट, या शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित सीमा से बड़ा आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।
Q 4. EWS बनवाने के लिए सबसे मुख्य दस्तावेज़ क्या हैं?
ans :- इसके लिए मुख्य रूप से 4 दस्तावेज़ चाहिए: 1. वर्तमान आय प्रमाण पत्र (Latest Income), 2. संपत्ति का विवरण/प्रमाण पत्र (Asset Details), 3. निवास प्रमाण पत्र (Domicile), और 4. एक स्व-घोषित शपथ पत्र (Affidavit)। इनके साथ आधार कार्ड और फोटो अनिवार्य है।
Q 5. EWS सर्टिफिकेट की वैधता (Validity) कितनी होती है?
ans :- EWS प्रमाण पत्र की वैधता केवल 1 वित्तीय वर्ष (Financial Year) होती है। (जैसे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026)। चूँकि यह आपकी 'वार्षिक आय' पर निर्भर करता है, इसलिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए इसे हर साल रिन्यू (पुनः) बनवाना पड़ता है।
Q 6. क्या EWS (State) और EWS (Central) अलग-अलग बनता है?
ans :- नहीं, NCL की तरह यह अलग-अलग नहीं होता। केंद्र सरकार (Central Govt) द्वारा EWS के लिए जो पात्रता (आय और संपत्ति) तय की गई है, वही पूरे देश में लागू होती है। एक बार DM/SDO/CO द्वारा जारी EWS सर्टिफिकेट केंद्र और राज्य दोनों की नौकरियों/संस्थानों के लिए मान्य होता है।
Q 7. मेरी आय 8 लाख से कम है, पर मेरे पास 1000 वर्ग फुट से बड़ा घर है, क्या EWS बनेगा?
ans :- नहीं। EWS के लिए आपको आय (Income) और संपत्ति (Asset) दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना अनिवार्य है। यदि आपकी आय कम है, लेकिन आपकी संपत्ति (घर/ज़मीन) निर्धारित सीमा से ज़्यादा है, तो आप EWS के लिए अयोग्य (ineligible) माने जाएंगे और आपका आवेदन रद्द हो जाएगा।