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EWS प्रमाण पत्र 2026: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और वैधता की पूरी जानकारी

EWS (economically weaker section) certificate

इस पेज पर EWS प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी सरल हिंदी में उपलब्ध है। EWS का पूरा नाम Economically Weaker Section होता है। EWS को हिंदी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहा जाता है। यह प्रमाण पत्र उन सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए बनता है। जिस परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होती है। इस पेज पर आप यह जानेंगे कि EWS प्रमाण पत्र क्या है, इसे कौन बनवा सकता है। इस प्रमाण पत्र का उपयोग कहाँ किया जाता हैं। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता के बारे मे भी जानकारी दी गई है। इस पेज के माध्यम से आवेदन की स्थिति जाँच सकते हैं और प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। लगभग सभी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

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EWS सर्टिफिकेट के लिए महत्वपूर्ण कागज़ात

  1. आवेदक का पहचान पत्र (कोई एक): आधार कार्ड, वोटर आई-डी कार्ड, पैन कार्ड।
  2. निवास का प्रमाण: स्थायी निवास के प्रमाण के रूप मे निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) की आवश्यकता हो सकती है।
  3. आय का प्रमाण (अनिवार्य):वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र (Latest Income Certificate) या ITR.
  4. संपत्ति का प्रमाण (अनिवार्य): ज़मीन की रसीद (खतियान) या नगर पालिका/पंचायत से संपत्ति का पूरा विवरण।
  5. जाति प्रमाण पत्र (General): यह साबित करने के लिए कि आप SC/ST/OBC category में नहीं आते (कई जगहों पर इसकी आवश्यकता होती हैं)
  6. निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (Affidavit/Self-Declaration)
  7. आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटो और मोबाईल नंबर
  • note 1. :-
    • वैधता (Validity): EWS प्रमाण पत्र की वैधता केवल 1 वित्तीय वर्ष (Financial Year) कि होती है। क्योंकि यह EWS Certificate आपकी वार्षिक आय और संपत्ति पर आधारित होता है। इसे हर साल रिन्यू कराना अनिवार्य है।
  • note 2. : -
    • पात्रता (Eligibility): EWS का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है जो 'सामान्य' (General) श्रेणी में आते हैं। जो SC/ST/OBC आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते है उसके लिए EWS Certificate बनता हैं। EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए पारिवारिक आय 8 लाख से कम होने चाहिए और संपत्ति (ज़मीन, घर) भी निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • 📜 निष्कर्ष (Conclusion) :
    • EWS सर्टिफिकेट 'सामान्य' वर्ग के मेधावी छात्रों और उम्मीदवारों के लिए बनता है। इस सर्टिफिकेट से पत्र छात्रों को 10% आरक्षण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसलिए जो इसके पात्र है उसे यह प्रमाण पत्र अवश्य बनवाना चाहिए।

EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता

  1. 5 एकड़ कृषि भूमि से ज्यादा भूमि नहीं होना चाहिए
  2. एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए
  3. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूमि नहीं होने चाहिए
  4. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होने चाहिए

EWS प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण लिंक

बिहार सरकार की आधिकारिक पोर्टल RTPS पर विज़िट करे: EWS certificate online आवेदन करने के लिए click करें

अपने आवेदन स्थिति देखे: स्थिति चेक करें

प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड और प्रिंट करे: Download Now

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EWS प्रमाण पत्र से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs) - GRCM.IN

1. EWS सर्टिफिकेट क्या है?

EWS (Economically Weaker Section) या 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' का प्रमाण पत्र है। यह 'सामान्य' (General) वर्ग के उन लोगों को दिया जाता है, जिनकी आय कम है। इस EWS Certificate की मदद से उन लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 10% का आरक्षण मिलता है ।

2. EWS और OBC में क्या अंतर है?

EWS के माध्यम से सिर्फ उन परिवार के लोगों को आरक्षण मिलता है। जो परिवार 'सामान्य' (General) वर्ग मे आता है। जिसका वार्षिक आय काम है। सिर्फ उन्ही को EWS प्रमाण पत्र का लाभ मिलता है। पर जो लोग SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में आते हैं। वैसे लोग EWS आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते।

3. EWS के लिए पात्रता (Eligibility) क्या है?

इस प्रमाण पत्र के लिए आपकी 'पारिवारिक' वार्षिक आय सभी स्रोतों से 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। साथ ही आपके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। साथ ही 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट भी नहीं होनी चाहिए। इसके आलवे काही शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित सीमा से बड़ा आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए।

4. EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे मुख्य दस्तावेज़ क्या हैं?

EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मुख्य रूप से 4 दस्तावेज़ अवश्य होने चाहिए: 1. वर्तमान आय प्रमाण पत्र (Latest Income), 2. संपत्ति का विवरण/प्रमाण पत्र (Asset Details), 3. निवास प्रमाण पत्र (Domicile), और 4. एक स्व-घोषित शपथ पत्र (Affidavit)। इनके साथ आधार कार्ड और फोटो अनिवार्य है।

5. EWS सर्टिफिकेट की वैधता (Validity) कितनी होती है?

EWS प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 1 वित्तीय वर्ष कि होती है। चूँकि यह आपकी 'वार्षिक आय' पर निर्भर करता है। इसलिए आरक्षण का लाभ लेने के लिए इसे हर साल बनवाना पड़ता है।

6. क्या EWS (State) और EWS (Central) अलग-अलग बनता है?

नहीं, यह प्रमाण पत्र NCL की तरह अलग-अलग नहीं होता। यह सिर्फ केंद्र सरकार (Central Govt) द्वारा बनाया जाता हैं और पूरे देश में लागू होती है। एक बार DM/SDO/CO द्वारा जारी EWS सर्टिफिकेट केंद्र और राज्य दोनों की नौकरियों/संस्थानों के लिए मान्य होता है।

7. मेरी आय 8 लाख से कम है, पर मेरे पास 1000 वर्ग फुट से बड़ा घर है, क्या EWS बनेगा?

नहीं, EWS के लिए आपको आय और संपत्ति दोनों शर्तों को एक साथ पूरा करना अनिवार्य है। यदि आपकी आय कम है, लेकिन आपकी संपत्ति (घर/ज़मीन) निर्धारित सीमा से ज़्यादा है तो आप EWS प्रमाण पत्र के लिए अयोग्य माने जाएगे। इसके बाद भी आप आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।