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🚀 NCL ( नॉन-क्रीमी लेयर ) प्रमाण पत्र ( राज्य स्तर ) : ऑनलाइन आवेदन, स्थिति एवं डाउनलोड की पूरी जानकारी

🧾 NCL (State) के लिए ज़रूरी कागज़ात:

  1. पहचान पत्र (कोई एक): आधार कार्ड, वोटर आई-डी कार्ड, पैन कार्ड।
  2. निवास का प्रमाण (कोई एक): स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) या पते का अन्य सबूत।
  3. जाति का प्रमाण (अनिवार्य): आपका जाति प्रमाण पत्र (OBC/EBC)।
  4. आय का प्रमाण (सबसे मुख्य): हाल ही का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate), या वेतनभोगी हैं तो Form-16/Salary Slip.
  5. शपथ पत्र (Affidavit): निर्धारित फॉर्म (जैसे बिहार में फॉर्म-XVIII) पर एक स्व-घोषित शपथ पत्र।
  6. आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटो।
  • note 1. :-
    • वैधता (Validity): NCL प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 1 वित्तीय वर्ष होती है, क्योंकि यह आपकी वार्षिक आय पर आधारित होता है । इसे हर साल रिन्यू (Renew) कराना पड़ता है ।
  • note 2. : -
    • State vs Central: यह NCL प्रमाण पत्र केवल राज्य सरकार (State Govt) की नौकरियों और संस्थानों के लिए मान्य होगा । केंद्र सरकार (Central Govt) की नौकरियों (जैसे- SSC, Railway) के लिए अलग से 'Central List' का NCL बनवाना पड़ता है।
  • 📜 निष्कर्ष (Conclusion) :
    • NCL सर्टिफिकेट, OBC/EBC छात्रों और उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का लाभ उठाने का मुख्य आधार है । यह आपकी जाति और आपकी आर्थिक स्थिति (आय) दोनों को एक साथ प्रमाणित करता है, जो आरक्षण के लिए अनिवार्य है।

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NCL प्रमाण पत्र (राज्य) - आवेदन लिंक

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NCL (नॉन-क्रीमी लेयर) से जुड़े सवाल-जवाब

Q 1. NCL (नॉन-क्रीमी लेयर) सर्टिफिकेट क्या है ?

ans :- यह OBC (पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए एक प्रमाण पत्र है । यह बताता है कि आप OBC जाति के तो हैं, लेकिन आपकी पारिवारिक आय एक तय सीमा (जैसे 8 लाख) से कम है, और आप 'क्रीमी लेयर' (अमीर वर्ग) में नहीं आते। आरक्षण का लाभ सिर्फ 'नॉन-क्रीमी लेयर' को ही मिलता है ।


Q 2. 'क्रीमी लेयर' और 'नॉन-क्रीमी लेयर' में क्या अंतर है ?

ans :- "क्रीमी लेयर" (Creamy Layer) वे लोग हैं जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से *ज़्यादा* है। उन्हें OBC होने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। "नॉन-क्रीमी लेयर" (Non-Creamy Layer) वे हैं जिनकी आय इस सीमा से कम है। NCL सर्टिफिकेट इन्हीं लोगों का बनता है ।


Q 3. NCL (State) और NCL (Central) में क्या फर्क है ?

ans :- State NCL (राज्य स्तरीय) राज्य सरकार की नौकरियों (जैसे बिहार पुलिस) और राज्य के कॉलेजों में आरक्षण के लिए होता है। Central NCL (केंद्रीय) केंद्र सरकार की नौकरियों (जैसे SSC, Railway) और केंद्रीय संस्थानों (जैसे IIT, IIM) में आरक्षण के लिए होता है । दोनों का फॉर्मेट और आय गणना के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं ।


Q 4. NCL बनवाने के लिए मुख्य दस्तावेज़ क्या हैं ?

ans :- इसके लिए तीन मुख्य दस्तावेज़ चाहिए :
1. जाति प्रमाण पत्र (OBC/EBC का) ।
2. निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) ।
3. वर्तमान आय प्रमाण पत्र (Latest Income Certificate) ।
इन तीनों के आधार पर NCL सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।


Q 5. NCL की वैधता (Validity) कितनी होती है ?

ans :- आमतौर पर NCL प्रमाण पत्र की वैधता 1 वित्तीय वर्ष (1 Year) होती है । ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपकी 'वार्षिक आय' पर आधारित होता है, जो हर साल बदल सकती है । इसलिए, इसे लगभग हर साल ज़रूरत पड़ने पर दोबारा बनवाना (रिन्यू) पड़ता है ।


Q 6. क्या SC/ST समुदाय को भी NCL बनवाना पड़ता है ?

ans :- नहीं। 'क्रीमी लेयर' और 'नॉन-क्रीमी लेयर' की अवधारणा (concept) सिर्फ OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए है । SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति) को आरक्षण का लाभ लेने के लिए सिर्फ उनके 'जाति प्रमाण पत्र' की आवश्यकता होती है; उनकी आय नहीं देखी जाती ।


Q 7. मेरे पास पहले से जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र हैं, फिर भी NCL क्यों बनवाएं ?

ans :- NCL प्रमाण पत्र एक अलग दस्तावेज़ है जो आपके जाति, आय और निवास तीनों को एक साथ मिलाकर आपकी 'Non-Creamy Layer' स्थिति को प्रमाणित करता है । कई नौकरियां या एडमिशन सीधे NCL प्रमाण पत्र ही मांगते हैं, वे अलग-अलग तीनों कागज़ात को स्वीकार नहीं करते ।