🚀 NCL (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र (केंद्र स्तर): आवेदन, प्रक्रिया और उपयोग की पूरी जानकारी
🧾 NCL (Central) के लिए ज़रूरी कागज़ात:
- पहचान पत्र (कोई एक) : आधार कार्ड, वोटर आई-डी कार्ड।
- निवास का प्रमाण : स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
- जाति का प्रमाण : राज्य द्वारा जारी OBC/EBC जाति प्रमाण पत्र।
- आय का प्रमाण : हाल ही का आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) जो 8 लाख से कम का हो।
- भारत सरकार का शपथ पत्र : केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) का प्रारूप।
- आवेदक का हाल ही का पासपोर्ट साइज़ फोटो ।
- (यदि पिता/माता सरकारी सेवा में हैं तो उनका सेवा विवरण)
- note 1. :-
- वैधता (Validity): केंद्र सरकार के NCL प्रमाण पत्र की वैधता 1 वित्तीय वर्ष (Financial Year) होती है । इसे हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल के बाद) में रिन्यू कराना सबसे अच्छा माना जाता है ।
- note 2. : -
- सिर्फ केंद्र के लिए : यह NCL प्रमाण पत्र केवल केंद्र सरकार (Central Govt) की नौकरियों (SSC, UPSC, Railway) और संस्थानों (IIT, AIIMS) के लिए मान्य होगा । आप इसे राज्य सरकार की नौकरियों में उपयोग नहीं कर सकते ।
- 📜 निष्कर्ष (Conclusion) :
- अगर आप राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं या नौकरियों में OBC आरक्षण चाहते हैं, तो केंद्र सरकार के प्रारूप का NCL सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है । इसके बिना, आपको केंद्रीय स्तर पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा ।
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NCL प्रमाण पत्र (केंद्र सरकार) - आवेदन लिंक
आधिकारिक वेबसाइट:
केंद्रीय NCL प्रमाण पत्र : ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदन की स्थिति:
प्रमाण पत्र डाउनलोड:
( on desktop ) step - 1
( on desktop ) step - 2
( on mobile ) step - 1
( on mobile ) step - 2
RTPS सेवाएं : जाति, आय, निवास....etc
NCL (केंद्र सरकार) से जुड़े सवाल-जवाब
Q 1. NCL (Central) सर्टिफिकेट क्या है?
ans :- यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (format) पर बना 'नॉन-क्रीमी लेयर' प्रमाण पत्र है। यह साबित करता है कि आप केंद्र सरकार की OBC सूची में हैं और आपकी आय तय सीमा से कम है। यह केंद्रीय नौकरियों (SSC, Railway) के लिए अनिवार्य है।
Q 2. NCL (State) और NCL (Central) में मुख्य अंतर क्या है?
ans :- मुख्य अंतर 'जाति सूची' (Caste List) का है। हो सकता है कोई जाति राज्य की OBC सूची में हो, पर केंद्र (Central) की OBC सूची में न हो। Central NCL सिर्फ उन्हीं का बनता है जिनकी जाति 'Central List of OBCs' में शामिल है। दूसरा अंतर इनके फॉर्मेट (प्रारूप) का होता है।
Q 3. क्या मैं अपने राज्य (State) के NCL का उपयोग SSC या Railway में कर सकता हूँ?
ans :- बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार की भर्तियां (जैसे SSC, Railway, Banks, UPSC) केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (Central Format) पर बने NCL को ही स्वीकार करती हैं। राज्य का NCL वहाँ अमान्य (Invalid) हो जाएगा।
Q 4. Central NCL के लिए आय (Income) की गणना कैसे होती है?
ans :- Central NCL के लिए आय की गणना राज्य से अलग होती है। इसमें आमतौर पर कृषि (Agriculture) से होने वाली आय और वेतन (Salary) से होने वाली आय को 'क्रीमी लेयर' की गणना में *नहीं* जोड़ा जाता है (कुछ शर्तों के साथ)। जबकि राज्य NCL में इन्हें जोड़ा जा सकता है।
Q 5. Central NCL की वैधता (Validity) कितनी होती है?
ans :- इसकी वैधता 1 वित्तीय वर्ष (Financial Year) होती है। उदाहरण के लिए, 1 अप्रैल 2025 को बना NCL 31 मार्च 2026 तक मान्य रहेगा। हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि यह आय पर आधारित होता है।
Q 6. Central NCL बनवाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज़ होना अनिवार्य है?
ans :- आपके पास तीन मुख्य दस्तावेज़ होने चाहिए:
1. आपका जाति प्रमाण पत्र (जो केंद्र की सूची को प्रमाणित करे)।
2. आपका निवास प्रमाण पत्र।
3. आपका नवीनतम आय प्रमाण पत्र।
इन तीनों के आधार पर ही आपको Central NCL जारी किया जाता है।
Q 7. यदि मेरे माता-पिता सरकारी नौकरी में हैं, तो क्या मेरा NCL बनेगा?
ans :- यह पद (Post) और रैंक (Rank) पर निर्भर करता है। यदि माता-पिता Class I (Group A) अधिकारी हैं, तो आप 'क्रीमी लेयर' में माने जाएंगे और आपका NCL नहीं बनेगा। Class II (Group B) अधिकारियों के लिए भी कुछ शर्तें हैं। Class III और IV कर्मचारियों के बच्चों को आय के आधार पर NCL मिल जाता है।