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निम्नलिखित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज़ से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ उपलब्द है

जाति, निवास, आय, NCL.....आदि प्रमाण पत्र क्या है?

निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की संक्षिप्त जानकारी

इन दस्तावेजों की आवश्यकता सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप, और नौकरी के लिए आवेदन करते समय इनमे से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इसमे 'निवास प्रमाण पत्र' (Residence Certificate) यह सुनिश्चित करता है कि आप किस राज्य या स्थान के स्थायी निवासी हैं। जबकि 'आय प्रमाण पत्र' (Income Certificate) व्यक्ति के पारिवारिक वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। ये दस्तावेज स्कॉलरशिप या EWS आरक्षण पाने के लिए ज़रूरी है। यदि कोई आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए 'जाति प्रमाण पत्र' (Caste Certificate) सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो SC, ST, BC/OBC वर्ग को मिलता है। 'NCL प्रमाण पत्र' (Non-Creamy Layer) जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा होता है। NCL प्रमाण पत्र OBC वर्ग के उन उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी होता है जिनकी आय क्रीमी लेयर से कम है (यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए अलग-अलग बनता है)। 'EWS प्रमाण पत्र' (Economically Weaker Section) सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए बनता है, इस सर्टिफिकेट से 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। 'चरित्र प्रमाण पत्र' (Character Certificate) आपके आचरण को प्रमाणित करने के लिए बनता है। आचरण प्रमाण पत्र नौकरी या एडमिशन करते समय आप से मांगा जा सकता है। 'जन्म प्रमाण पत्र' (Birth Certificate) यह दस्तावेज आपकी आयु और जन्मतिथि को प्रमाणित करने वाला पहला कानूनी दस्तावेज़ है, जो स्कूल एडमिशन से लेकर कई कार्यों मे काम आता है। वहीं, 'मृत्यु प्रमाण पत्र' (Death Certificate) किसी व्यक्ति की मृत्यु को कानूनी रूप साबित करता है। मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार या बीमा दावों के लिए अनिवार्य होता है।

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जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया - क्लिक करके देखें निवास प्रमाण पत्र: घर बैठे ऑनलाइन बनाएं - क्लिक करके पूरी प्रक्रिया देखें आय प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी क्लिक करे EWS सर्टिफिकेट Online Apply करने की पूरी प्रक्रिया क्लिक करे और देखें NCL (बिहार राज्य सरकार) सर्टिफिकेट से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ उपलब्द है NCL (केंद्र सरकार) online आवेदन करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी उपलब्द है चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे - पूरी जानकारी यहाँ उपलब्द है जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें - इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ उपलब्द है मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन Apply करने के लिए और पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लिक करे

ज़रूरी दस्तावेज़: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

जाति प्रमाण पत्र क्या है और यह क्यों जरूरी है?

यह एक सरकारी दस्तावेज़ है जो आपकी जाति (जैसे SC, ST, BC, EBC/OBC) को प्रमाणित करता है। इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए। इसकी आवश्यकता EWS प्रमाण पत्र/NCL प्रमाण पत्र जैसे अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए होती है। इसे बिहार में RTPS (Service Plus) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके बनवाया जा सकता है। इसकी वैधता काभी समाप्त नहीं होती है।

निवास प्रमाण पत्र का क्या है?

यह प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि आप किस राज्य (जैसे बिहार) के स्थायी निवासी हैं। इसकी ज़रूरत लगभग हर सरकारी कार्यों में होती है। निवास प्रमाण पत्र का उपयोग - स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी (जहाँ राज्य का निवासी होना ज़रूरी है), और जाति/आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पते के प्रमाण के रूप मे इसका उपयोग किया जाता है। इसकी वैधता तब तक होती है जब ताक आपका अस्थाई पता न बदले। स्थाई पता बदलने के बाद नया निवास प्रमाण पत्र बनान पड़ता है।

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) क्या है इसकी आवश्यकता कहाँ पर होती है?

यह आपकी 'पारिवारिक वार्षिक आय' (Family Annual Income) को प्रमाणित करता है। इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से स्कॉलरशिप, EWS सर्टिफिकेट बनवाने, और NCL (नॉन-क्रीमी लेयर) की पात्रता साबित करने के लिए होती है। इस प्रमाण पत्र की वैधता आम तौर पर एक वर्ष का होता है।

EWS सर्टिफिकेट क्या है और यह किसे मिलता है ?

EWS (Economically Weaker Section) प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग (General Category) के उन लोगों के लिए बनाता है, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है और जिनके पास निर्धारित सीमा से कम कृषि भूमि या आवासीय संपत्ति है। इस सर्टिफिकेट के जरिए EWS वर्गों के लोगों को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।

NCL (राज्य सरकार) सर्टिफिकेट क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है?

NCL (Non-Creamy Layer) सर्टिफिकेट OBC (या बिहार में BC/EBC) वर्ग के उम्मीदवारों को मिलता है। 'राज्य सरकार' (State Level) वाला NCL प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब होता है। जब आप बिहार सरकार की नौकरियों या बिहार के शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। तब आपको राज्य स्तर के NCL प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है।

NCL सर्टिफिकेट (केंद्र सरकार) और NCL सर्टिफिकेट (राज्य सरकार) में क्या अंतर है?

NCL सर्टिफिकेट (केंद्र सरकार): जब आप भारत सरकार की नौकरियों (जैसे SSC, Railways, UPSC) या केंद्रीय शिक्षण संस्थानों (जैसे IIT, IIM, AIIMS) में OBC आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। तब केंद्र सरकर की NCL प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। NCL प्रमाण पत्र (राज्य सरकार): राज्य सरकार के NCL प्रमाण पत्र केंद्र में मान्य नहीं होता। दोनों के फॉर्मेट भिन्न होते हैं और इन्हें अलग से बनवाना पड़ता है।

चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) ऑनलाइन कैसे बनता है?

चरित्र प्रमाण पत्र व्यक्ति के आचरण को दर्शाता है। इसमे व्यक्ति के आचरण का पूरा (Record) उपलब्द रहता है। इसे यह साबित करने के लिए बनाया जाता है की व्यक्ति पर कोई पुलिस केस (आपराधिक रिकॉर्ड) नहीं है। इसे बिहार में Service Plus (RTPS) पोर्टल के 'गृह विभाग' (Home Department) सेक्शन से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसके बाद इसे जारी किया जाता है। इसकी ज़रूरत अक्सर नौकरी ज्वाइन करते समय या पासपोर्ट बनाते व्यक्त पड़ती है।

जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) क्यों ज़रूरी है ?

birth certificate: यह certificate किसी भी व्यक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक पहचान दस्तावेज़ है। इसकी आवश्यकता स्कूल में एडमिशन लेते समय, पासपोर्ट बनवाने मे, वोटर आईडी बनाते व्यक्त, आधार कार्ड बनवाने मे और कई कार्यों मे भी इसकी आवश्यकता होती है। इसका मुख्य उपयोग आयु साबित करने मे भी किया जाता है। जन्म के 21 दिनों के भीतर इसे रजिस्टर कराना अनिवार्य होता है।

मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) का क्या काम है?

यह किसी व्यक्ति की मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ है। इसकी ज़रूरत संपत्ति के उत्तराधिकार (जमीन-जायदाद ट्रांसफर करने) को होती है। इसका उपयोग बीमा (Insurance) क्लेम करने मे भी किया जाता है और बैंक खातों को बंद कराने और अन्य कार्यों मे भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पारिवारिक पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है। मृत्यु की सूचना भी 21 दिनों के भीतर दर्ज करानी होती है।